Thursday June 26, 2025
BREAKING NEWS
  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
  • पंजाब: अमृतपाल की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट
  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
  • J-K: कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को खेतों में मिला जिंदा ग्रेनेड

उत्तर प्रदेश News

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उत्तर प्रदेश में दुकान खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, योगी सरकार ने मकान मालिकों को दी बड़ी राहत

वॉयस ऑफ  टू जेड न्यूज:-

लखनऊ- घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक सहित अन्य तरह की गतिविधियों (मिश्रित भू-उपयोग) की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बहुमंजिला भवन बनाया जा सकेगा। 

इसी तरह गांव के सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब उद्योगों को लगाया जा सकेगा। कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार जहां भू-आच्छादन व एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को भी बढ़ा रही है वहीं सेटबैक के मानको को बदलकर कम कर रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु–

  • गांव में सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब लगाए जा सकेंगे उद्योग
  • 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 30 वर्गमी. के व्यावसायिक भूखंड के लिए न पास कराना होगा मानचित्र
  • भूखंड पर ज्यादा निर्माण के लिए भू-आच्छादन व एफएआर को बढ़ाया गया, कम किया गया सेटबैक
  • भवन उपविधि का ड्राफ्ट जारी, 15 दिनों में दे सकते हैं सुझाव, दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
  • आपत्तियां-सुझाव निस्तारित कर मई में कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगी उपविधि
शहरी क्षेत्र में बढ़ती आबादी को देखते हुए आवासीय सहित अन्य गतिविधियों के लिए कम जमीन पर अधिक निर्माण सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 17 वर्ष पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर नए सिरे से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को तैयार किया है। 
नए सिरे से भवन उपविधि बनाने के लिए शासन स्तर से गठित समिति ने दूसरे राज्यों की भवन उपविधियों का अध्ययन करने के बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को तैयार किया है।

भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप-

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरुप्रसाद ने बताया कि भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। आवास विभाग का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्तावित उपविधि पर बुधवार से सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी।
गौर करने की बात यह है कि प्रस्तावित उपविधि के माध्यम से सरकार भूखंड स्वामियों को आवासीय से लेकन अन्य उपयोग के भवन निर्माण के लिए तमाम तरह की सहूलियत देने जा रही है। 

सूत्र बताते हैं कि विकास प्राधिकरणों के शोषण से भवन स्वामियों को काफी हद तक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने नई उपविधि में सभी नियमों को बेहद सरल बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे इसलिए प्रस्तावित उपविधि से सभी जटिल प्राविधानों को हटा दिया गया है। 

ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब कम जगह पर ज्यादा निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए ग्राउंड कवरेज की सीमा को समाप्त करते हुए एफएआर को उपयोग के अनुसार तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सेटबैक छोड़ने के मानकों को युक्तिसंगत बनाते हुए काफी हद तक ढिलाई दी जा रही है।

निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने से भी छूट-

प्रस्तावित उपविधि में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड व 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने से भी छूट दी जा रही है। भूखंड स्वामी को कुछ शर्तों का पालन करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर सिर्फ मानचित्र अपलोड करना होगा। 

भवन उपविधि-2008 में समय-समय पर किए गए तमाम संशोधनों को भी प्रस्तावित उपविधि में शामिल किया गया है। प्रस्तावित उपविधि पर आने वाले सुझाव व आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आवास विभाग उपविधि के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष रखेगा। 

चूंकि सुझाव-आपत्तियों के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है, इसलिए उपविधि को मई में ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को अपने-अपने बोर्ड के माध्यम से उपविधि को स्वीकार कर लागू करना होगा।

विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकेगी उपविधि-

प्रस्तावित उपविधि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही अंग्रेजी-हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट awas.upsdc.gov.in, नगर एवं ग्राम नियोजन की वेबसाइट uptownplanning.gov.in तथा आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu.in पर भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को देख सकता है। 

उप विधि पर लिखित आपत्तियां व सुझाव गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। ईमेल [email protected] के माध्यम से भी 15 दिनों में आपत्ति-सुझाव दिए जा सकेंगे।